बक्सर के रघुनाथपुर में रोड ओवर ब्रिज (ROB) निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला समाहर्ता ने चिह्नित भूमि की खरीद-बिक्री और किसी भी तरह के हस्तांतरण पर रोक लगा दी है।
ब्रह्मपुर (बक्सर)। रघुनाथपुर बाजार में रोड ओवर ब्रिज (ROB) निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इसके तहत रघुनाथपुर और ढोढनपुरा मौजा की कुल 0.8110 एकड़ भूमि को चिह्नित किया गया है। जिला समाहर्ता ने अधिसूचना जारी कर चिह्नित जमीन की खरीद-बिक्री और किसी भी तरह के हस्तांतरण पर रोक लगा दी है।
अधिसूचना के अनुसार, रघुनाथपुर मौजा के थाना नंबर 258 के 75 खाता में 0.69906 एकड़ और ढोढनपुरा मौजा के थाना नंबर 298 के दो खाता में 0.11194 एकड़ जमीन शामिल है।
चिह्नित भूमि में 11 प्लॉट बिहार सरकार की हैं। इनमें कुछ जमीन परती और कुछ रास्ते के रूप में दर्ज है। एक सरकारी प्लॉट पर हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है।
रेलवे लाइन के दक्षिणी हिस्से में जमीन की जरूरत
ब्रह्मपुर प्रखंड के रघुनाथपुर में ROB का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। रेलवे लाइन के उत्तर भाग में कई पिलर तैयार किए जा चुके हैं।
वहीं, रेलवे लाइन के दक्षिणी हिस्से में सड़क काफी संकरी होने के कारण ROB के निर्माण के लिए निजी जमीन की आवश्यकता पड़ रही है। इसी को देखते हुए रेलवे लाइन के दोनों ओर आवश्यक भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है।
चिह्नित भूमि में अधिकांश हिस्सा आवासीय और व्यावसायिक बताया गया है। वर्षों से कई लोग इन जमीनों पर दुकान और अन्य कारोबार कर परिवार की आजीविका चला रहे हैं।
ऐसे में व्यस्त बाजार की व्यावसायिक भूमि के अधिग्रहण की सूचना के बाद संबंधित रैयतों और कारोबारियों में जीविका को लेकर चिंता बढ़ गई है।
सामाजिक प्रभाव आकलन में विस्थापित परिवारों की संख्या शून्य
भूमि अधिग्रहण से जुड़े सामाजिक प्रभाव आकलन में विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य बताई गई है। हालांकि, चिह्नित जमीन के एक हिस्से पर लंबे समय से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले कारोबारियों और परिवारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
60 दिनों में दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
अधिसूचना में चिह्नित जमीन की खरीद-बिक्री अथवा किसी भी प्रकार के हस्तांतरण पर रोक लगाई गई है। समाहर्ता की अनुमति के बिना संबंधित भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा।
भूमि अधिग्रहण के संबंध में रैयत 60 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर के समक्ष दर्ज करा सकते हैं। अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ROB निर्माण के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध होने की उम्मीद है।



