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Atal Bharat News > झारखंड > रांची > रांची के मोरहाबादी में 15 भवनों-प्रतिष्ठानों को नोटिस, 15 दिन में दिखाने होंगे वैध दस्तावेज

रांची के मोरहाबादी में 15 भवनों-प्रतिष्ठानों को नोटिस, 15 दिन में दिखाने होंगे वैध दस्तावेज

Priyanka Kumari
Last updated: 2026/10/29 at 1:21 PM
Priyanka Kumari
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रांची नगर निगम ने बिल्डिंग बायलॉज उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाया है. मोरहाबादी में 15 भवनों और प्रतिष्ठानों को नोटिस थमाए गए हैं. 15 दिन में वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर कार्रवाई तय है.

Ranchi Municipal Corporation: बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर निर्माण करने और आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है. बुधवार को निगम की टीम ने मोरहाबादी में रजिस्ट्री ऑफिस से मांधा पैलेस तक जांच अभियान चलाया. इस दौरान नियमों के उल्लंघन के मामलों में 15 भवनों और प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया

Contents
स्वीकृत नक्शे से विचलन पर निगम की नजरआवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध

निगम ने संबंधित भवन मालिकों को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर स्वीकृत नक्शा और अन्य वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. निर्धारित अवधि में दस्तावेज जमा नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है.

स्वीकृत नक्शे से विचलन पर निगम की नजर

जांच अभियान के दौरान स्वीकृत नक्शे से विचलन, अवैध निर्माण और आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग किये जाने से जुड़े मामले सामने आये. निगम की कार्रवाई का उद्देश्य भवन निर्माण से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है. नोटिस के माध्यम से भवन मालिकों को अपने निर्माण और उपयोग से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध

रांची नगर निगम के अनुसार, बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण करना, स्वीकृत भवन प्लान में निर्धारित प्रावधानों से विचलन करना और आवश्यक अनुमति के बिना आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग करना नियमों के विरुद्ध है. ऐसे मामलों में झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी.

निगम ने स्पष्ट किया है कि भवन निर्माण और उपयोग से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. नोटिस मिलने के बाद संबंधित भवन मालिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, अन्यथा उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

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