देवघर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की बैठक. 22-23 अगस्त के विशेष शिविर का उठाएं लाभ. पात्र नागरिक सूची में नाम जुड़वाये.
देवघर. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 को लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई. बैठक में देवघर जिले के 13-मधुपुर, 14-सारठ और 15-देवघर अजा विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी शामिल हुए.
उपायुक्त ने अधिकारियों को एसआईआर कार्य में तेजी लाने के साथ पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभियान के दौरान कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए.
22-23 अगस्त के अंतिम विशेष शिविर पर रहेगा फोकस
उपायुक्त ने कहा कि 22 और 23 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित दूसरे एवं अंतिम विशेष शिविर का अधिकतम लाभ पात्र नागरिकों को मिलना चाहिए. बीएलओ और संबंधित पदाधिकारी सक्रिय होकर ऐसे लोगों तक पहुंचें, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है.
उन्होंने कहा कि केवल नये मतदाताओं का नाम जोड़ना ही नहीं, बल्कि मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता और अन्य विवरणों को शुद्ध एवं अद्यतन करना भी प्राथमिकता होनी चाहिए.
25 अगस्त से नो-मैपिंग मामलों की शुरू होगी सुनवाई
बैठक में बताया गया कि 25 अगस्त से नो-मैपिंग, तार्किक विसंगति और अन्य श्रेणियों से जुड़े मतदाताओं के मामलों की सुनवाई निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी करेंगे. संबंधित मामलों में नोटिस जारी करने, दावे-आपत्तियां प्राप्त करने और उनका निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन करने का निर्देश दिया गया.
इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र नागरिकों को मताधिकार से वंचित होने से बचाने के साथ-साथ किसी विदेशी अथवा अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से रोकना है.
दावे-आपत्तियों के त्वरित निस्तारण का निर्देश
बैठक में 5 अगस्त से 14 अक्तूबर तक प्राप्त होने वाले नोटिस, दावे और आपत्तियों के निष्पादन की समय-सीमा की समीक्षा की गयी. नो-मैपिंग एवं अन्य तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस जनरेट करने और उनके उचित वितरण की भी जानकारी ली गयी.
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दावे और आपत्तियों का निष्पादन तेजी के साथ पूरी पारदर्शिता बरतते हुए किया जाए, ताकि किसी पात्र मतदाता को अनावश्यक परेशानी न हो.
18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को मिलेगा पंजीकरण का मौका
दावा-आपत्ति की अवधि 5 अगस्त से 15 सितंबर तक निर्धारित है. 1 अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अथवा इससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रपत्र-6 जमा कर सकेंगे.
एक परिवार, एक मतदान केंद्र की भी होगी कोशिश
बैठक में परिवार के सदस्यों के अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज होने के मामलों पर भी चर्चा हुई.ऐसे परिवारों के सदस्यों को एक ही मतदान केंद्र पर लाने के लिए प्रपत्र-8 के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया.
इसके लिए संबंधित घरों पर Family Together Sticker लगाने को कहा गया है. साथ ही ASDDF और अवशेष गणना प्रपत्रों के सुरक्षित संधारण तथा नये मतदान केंद्रों की सूची के अनुसार प्रपत्रों के पृथक्करण की भी समीक्षा की गयी.
बैठक में अपर समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी समेत संबंधित अधिकारी व कर्मी मौजूद रहें.



