भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम यादव की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई, गोड़्डा से राजमहल के जामनगर ले जाए जा रहे थे मवेशी; परिवहन से संबंधित वैध कागजात नहीं मिले
साहिबगंज/बरहेट। साहिबगंज जिले में देर रात 12 बैलों को एक साथ रस्सी से बांधकर ले जाने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी 12 बैलों को जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध बरहेट थाना में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में पशुओं के अवैध परिवहन की आशंका जताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम यादव पार्टी के कार्यक्रम से वापस साहिबगंज लौट रहे थे। इसी दौरान बरहेट थाना क्षेत्र के पारेरबथान के समीप दुमका-साहिबगंज मुख्य मार्ग पर देर रात उन्होंने दर्जनों मवेशियों को दो व्यक्तियों द्वारा ले जाते देखा। बताया जाता है कि मवेशियों को एक ही रस्सी से बांधकर हांकते हुए बरहेट की ओर ले जाया जा रहा था। इस दौरान मवेशियों के साथ कथित रूप से मारपीट भी की जा रही थी।

गौतम यादव ने मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक, डीएसपी एवं संबंधित थाना पुलिस को दी और मवेशियों को रोककर जांच करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक मवेशियों के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। इस दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर मौके पर कुछ देर बातचीत और हल्की नोकझोंक भी हुई।
पूछताछ में नहीं दिखा सके वैध कागजात, 12 बैल जब्त :
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 4 नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रात्रि गश्ती के दौरान मिली सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस बल को अपनी ओर आते देख दोनों व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान जसीम हुसैन (35 वर्ष), पिता खलील अंसारी, निवासी गौरीपुर कपसाटोला, थाना पोड़ैयाहाट, जिला गोड्डा तथा सूरजा पहाड़िया (50 वर्ष), पिता स्वर्गीय अड़िया पहाड़िया, निवासी धरमपुर मोड़, थाना लिट्टीपाड़ा, जिला पाकुड़ के रूप में हुई।
पुलिस ने मवेशियों के संबंध में आवश्यक कागजात मांगे, लेकिन दोनों व्यक्ति कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि सभी मवेशियों को गोड्डा से राजमहल के जामनगर ले जाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने सभी 12 बैलों की विधिवत जब्ती सूची तैयार कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
बरहेट थाना में प्राथमिकी दर्ज, पुलिस कर रही जांच :
इस मामले में बरहेट थाना कांड संख्या 132/26, दिनांक 4 नवंबर 2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(5)/3(5), पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) तथा झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 की धारा 5/12(2) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
छापेमारी दल में पुलिस निरीक्षक नुनुदेव राय, बरहेट थाना के पुलिस अवर निरीक्षक बिट्टू कुमार साहा, सहायक अवर निरीक्षक चंदन कुमार, अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार गुप्ता एवं बरहेट थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।



