साहिबगंज। बच्चों को शोषण, उत्पीड़न और साइबर अपराधों से बचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष सुभाष के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया।
प्राधिकार के प्रभारी सचिव सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद ने बताया कि अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों और कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी दी।
इसके साथ ही बच्चों को साइबर अपराधों से बचाव, इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग तथा ओटीपी, पासवर्ड और निजी तस्वीरें साझा नहीं करने की सलाह दी गई। किसी भी तरह के शोषण या ऑनलाइन उत्पीड़न की स्थिति में अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया गया।
राजस्थान इंटर स्कूल, वाईडीसी बालिका उच्च विद्यालय, पीएम श्री बालिका उच्च विद्यालय नया टोला, नगरपालिका बालिका मध्य विद्यालय और मुख्यमंत्री श्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय पोखरिया में कार्यक्रम आयोजित हुए। बच्चों को जरूरत पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की जानकारी भी दी गई।



