झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू के जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) पर बिना कानूनी प्रक्रिया के ट्रक जब्त करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने डीएमओ के वेतन से राशि वसूल कर याचिकाकर्ता को देने और जब्त ट्रक को तत्काल छोड़ने का आदेश दिया।
मेदिनीनगर (पलामू)। स्टोन चिप्स से लदे एक व्यावसायिक ट्रक को बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाए जब्त करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।




