त्योहारों पर मिलावट का खतरा? साहिबगंज में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 12 दुकानों का औचक निरीक्षण किया. शुद्धता और स्वच्छता मानकों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई.
साहिबगंज. दीपावली एवं छठ महापर्व से पहले बाजार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है. उपायुक्त- के निर्देश पर साहिबगंज मुख्य बाजार में विभागीय टीम ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कुल 12 दुकानों की जांच की गयी. दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने और वैध एफएसएसएआइ लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया.
लाइसेंस नहीं तो निर्धारित प्रक्रिया से करायें पंजीकरण
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सभी खाद्य कारोबारियों को आवश्यक पंजीकरण और वैध अनुज्ञप्ति (एफएसएसएआइ लाइसेंस) प्राप्त करने को कहा गया. जिन दुकानदारों के पास जरूरी दस्तावेज और वैध लाइसेंस उपलब्ध नहीं थे, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनिवार्य रूप से लाइसेंस प्राप्त करने की सख्त हिदायत दी गयी.
मिठाई से पनीर तक की गुणवत्ता पर नजर
जांच अभियान के दौरान फल एवं सब्जी विक्रेताओं, मिठाई दुकानदारों, पनीर विक्रेताओं और होटल संचालकों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाये रखने तथा स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया. खाद्य सामग्री को सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से ढककर रखने के साथ दुकानों एवं आसपास के परिसर में साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया.
इसके अलावा बाजार में मिलावटी एवं एनालॉग पनीर की भी जांच की गयी. दुकानदारों को खाद्य पदार्थों में केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुमोदित खाद्य रंगों का उपयोग करने तथा प्रतिबंधित रंगों एवं मिलावटी सामग्री के प्रयोग से बचने का निर्देश दिया गया.
नियम तोड़े तो होगी कानूनी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आशीष कुमार वर्मा एवं नौरंगदेव कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सभी खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन करने, मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने अथवा निर्धारित मानकों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.



