रांची नगर निगम ने शहर की सड़कों को गंदा करने और बिना अनुमति खुदाई करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है. दो लोगों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
रांची. रांची नगर निगम ने शहर को गंदा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले दो लोगों पर कार्रवाई की है. दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पहली कार्रवाई सड़क और नाली में सेप्टिक टैंक का दूषित पानी बहाने के मामले में हुई, जबकि दूसरी कार्रवाई बिना अनुमति सार्वजनिक सड़क की खुदाई कर पाइप बिछाने पर की गयी.
सड़क और नाली में बहाया जा रहा था गंदा पानी
पहला मामला वार्ड-32 के ओझा मार्केट, विकास नगर का है. यहां भवन मालिक द्वारा सेप्टिक टैंक का दूषित पानी सड़क और नाली में बहाया जा रहा था. इससे सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैल रही थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए रांची नगर निगम ने संबंधित भवन मालिक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
बिना अनुमति सड़क खोदकर बिछा रहे थे पाइप
दूसरा मामला वार्ड-03 के शक्ति कुंज, ग्रीन पार्क रोड, सरईटांड़, मोरहाबादी का है. यहां बिना अनुमति सार्वजनिक सड़क की खुदाई कर पाइप बिछाया जा रहा था. इस मामले में निगम ने संबंधित व्यक्ति पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
नियम तोड़ने वालों पर आगे भी होगी कार्रवाई
रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सड़क और नाली में गंदा पानी बहाने तथा बिना अनुमति सड़क की कटिंग करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में स्वच्छता बनाए रखना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाना है.



