जेटेट 2026 परीक्षा को लेकर जैक ने कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं. परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जानें नए नियम.

JTET Exam 2026: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने सभी जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है. जिलों को भेजे गये पत्र में परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था से लेकर गोपनीय सामग्री रखने और परीक्षा संचालन तक के लिए गाइडलाइन दी गयी है. इसके अनुसार, परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा किसी भी कर्मचारी या परीक्षार्थी को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी. इस निर्देश को सख्ती से लागू करने को कहा गया है.
परीक्षा केंद्र पर गोपनीय सामग्री खोलने से संबंधित प्रक्रिया की दंडाधिकारी को मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी. साथ ही, केंद्राधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हो. केंद्राधीक्षक की जिम्मेदारियों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है. उन्हें विषयवार अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार मुख्य प्रश्नपुस्तिका, भाषा-द्वितीय की प्रश्नपुस्तिका, ओएमआर शीट और रोल शीट का मिलान करना होगा. किसी अभ्यर्थी को कटी-फटी या त्रुटिपूर्ण ओएमआर शीट मिलने पर रिजर्व पैकेट से खाली ओएमआर शीट उपलब्ध कराकर उसे परीक्षा में शामिल कराने की व्यवस्था करनी होगी.
दोनों ओएमआर शीट को अलग-अलग रखने का निर्देश
परीक्षा समाप्त होने के बाद इस्तेमाल की गयी और बिना इस्तेमाल की गयी ओएमआर शीट की सही गिनती करनी होगी. इसके बाद सभी दस्तावेजों को निर्धारित रंगों के कपड़े में सीलबंद किया जायेगा. इस्तेमाल की गयी ओएमआर शीट लाल रंग के कपड़े में, बिना इस्तेमाल की गयी ओएमआर शीट सफेद रंग के कपड़े में और उपस्थिति पत्रक हरे रंग के कपड़े में रखा जायेगा. केंद्राधीक्षक को परीक्षा केंद्र का रजिस्टर तैयार करने, अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्ट देने और परीक्षा सामग्री का अंतिम हस्तांतरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गयी है. जिला स्तर के अधिकारियों को जरूरत के अनुसार समय-समय पर सूचना देनी होगी.
अनुपस्थित अभ्यर्थियों के कॉलम में लाल स्याही से लिखना होगा ‘Absent’
वीक्षक और सह-वीक्षक के कार्य भी निर्धारित किये गये हैं. उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों का सत्यापन करना होगा और निर्धारित सीटिंग प्लान के अनुसार बैठाना होगा. परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षार्थियों को जरूरी निर्देश देने होंगे. प्रत्येक परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर ओएमआर शीट और प्रश्नपुस्तिका रखनी होगी. यह व्यवस्था उन अभ्यर्थियों के लिए भी करनी होगी, जो परीक्षा में अनुपस्थित हैं. वीक्षकों को ओएमआर शीट पर हस्ताक्षर करने और उपस्थिति पत्रक में उपस्थिति दर्ज कराने की जिम्मेदारी दी गयी है. अनुपस्थित अभ्यर्थियों के कॉलम में लाल स्याही से ‘Absent’ लिखना होगा.
कदाचार पर तत्काल कार्रवाई, 2023 के अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के इस्तेमाल और अनुशासनहीनता से जुड़े मामलों की तत्काल रिपोर्टिंग करनी होगी. मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने और परीक्षा से जुड़े अधिकारियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था भी निर्धारित की गयी है. परीक्षा केंद्रों पर स्थायी मजिस्ट्रेट के साथ औचक निरीक्षण की व्यवस्था रहेगी. कदाचार करते पकड़े जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी.



