कांके स्लॉटर हाउस में करोड़ों की अनियमितता का खुलासा हुआ है. ऑडिट में 4 की जगह सिर्फ 2 जर्जर वैन मिलने और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
Kanke Slaughter House Audit: राजधानी के लोगों को संक्रमणमुक्त मीट उपलब्ध कराने तथा शहर के अलग-अलग हिस्सों में मीट की दुकानों से होने वाली गंदगी से शहर को मुक्त रखने के लिए करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से कांके में स्लॉटर हाउस बनाया गया है. इसके संचालन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की भूमिका और उसकी सुझाई गई भुगतान शर्तों को लेकर रांची नगर निगम की आंतरिक जांच में गंभीर सवाल उठाए गए हैं.जांच रिपोर्ट के अनुसार, निगम द्वारा निर्धारित एकमुश्त लीज किराया लेने के बजाय कंसल्टेंट ने क्रमिक भुगतान व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी. इस व्यवस्था के तहत पहले साल ठेकेदार को वित्तीय रियायत दी गई. प्रस्ताव के अनुसार, पहली तिमाही में ठेकेदार से कोई राशि नहीं ली जानी थी. इसके बाद दूसरी तिमाही में तय लीज राशि का 20 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 30 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 50 प्रतिशत लेने का प्रावधान किया गया था.
एक साल बाद प्रतिदिन काटे जाने वाले पशुओं की औसत संख्या तय कर उसी आधार पर अगले नौ वर्षों के लिए लीज राशि निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी. ऑडिट के अनुसार, निर्धारित लीज शर्तों से हटकर निजी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने वाले इस फॉर्मूले के लिए सक्षम प्राधिकारी की कोई पूर्व स्वीकृति रिकॉर्ड में नहीं मिली. इस व्यवस्था से निगम के संभावित राजस्व को सीधे नुकसान पहुंचा.
शर्त के अनुसार खरीदी गई गाड़ियों का विवरण गायब
मीट के सुरक्षित परिवहन के लिए मोबाइल रेफ्रिजरेटर वैन की खरीद में भी विसंगति सामने आई है. नगर निगम द्वारा 27 मई 2020 को जारी टेंडर के अनुसार, स्लॉटर हाउस के संचालन के लिए चार रेफ्रिजरेटर वैन की अनिवार्य आवश्यकता तय की गई थी. इसके लिए 10 से 12 फीट लंबी, स्टेनलेस स्टील इंटीरियर, पीयूएफ इंसुलेशन और माइनस 18 डिग्री से माइनस 20 डिग्री तापमान वाली तकनीकी शर्त रखी गई थी.
संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान परिसर में केवल दो मोबाइल रेफ्रिजरेटर वैन ही पाई गई. बाकी दो गाड़ियों का कोई पता नहीं चला. परिसर में मिली दोनों गाड़ियां भी चालू स्थिति में नहीं थी और लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी थी. ऑडिट टीम के समक्ष निगम प्रशासन इन गाड़ियों की खरीद किस मद से की गई और इसके लिए राशि का स्रोत क्या था, इससे संबंधित कोई वैध दस्तावेज या रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका.



