Monday, May 20, 2024

Dhanbad News: बीजेपी विधायक ढुलू महतो की बढ़ी मुश्किलें, 2013 के इस मामले में अब जाना होगा जेल

धनबाद: झारखंड के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक ढुलू महतो (BJP MLA Dhullu Mahato News) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें अब जेल जाना होगा। मामला साल 2013 का है, जिसमें वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने में ढुलू महतो को आरोपी बनाया गया था। उन पर पुलिसकर्मियों से मारपीट और वर्दी फाड़ने को लेकर भी केस दर्ज हुआ था। जिसमें निचली अदालत ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई थी। इसी मामले में धनबाद एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष कोर्ट में बीजेपी विधायक ने अपील की थी।

विशेष कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रखा बरकरार
धनबाद में विशेष कोर्ट के जज अखिलेश कुमार ने बुधवार को बीजेपी विधायक ढुलू महतो की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से दी गई सजा को बहाल रखने का आदेश दिया। विशेष अदालत के इस आदेश के बाद जानकारों के मुताबिक, विधायक ढुलू महतो को जेल जाना होगा। हालांकि, उनके पास हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए भी उन्हें पहले जेल जाना होगा।

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वारंटी को छुड़ाने, पुलिसकर्मियों से मारपीट-वर्दी फाड़ने का है मामला
पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज, मारपीट और वर्दी फाड़ने के आरोप में विशेष अदालत ने ढुलू महतो सहित पांच लोगों की ओर से की गई अपील खारिज की है। कोर्ट ने बुधवार को जिस केस में बीजेपी विधायक की सजा को बहाल किया वह 12 मई 2013 का मामला है। जब बरोरा थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी की लिखित शिकायत पर कतरास थाने में मामला दर्ज हुआ थी।

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आरोप था कि बरोरा पुलिस जब किसी मामले में वारंटी राजेश गुप्ता को पकड़ने उसके घर पहुंची थी तो बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने अपने कुछ समर्थकों के साथ हंगामा किया था। वो वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा ले गए थे। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई थी।

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