धनबाद में विशेष कोर्ट के जज अखिलेश कुमार ने बुधवार को बीजेपी विधायक ढुलू महतो की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से दी गई सजा को बहाल रखने का आदेश दिया। विशेष अदालत के इस आदेश के बाद जानकारों के मुताबिक, विधायक ढुलू महतो को जेल जाना होगा। हालांकि, उनके पास हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए भी उन्हें पहले जेल जाना होगा।
वारंटी को छुड़ाने, पुलिसकर्मियों से मारपीट-वर्दी फाड़ने का है मामला
पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज, मारपीट और वर्दी फाड़ने के आरोप में विशेष अदालत ने ढुलू महतो सहित पांच लोगों की ओर से की गई अपील खारिज की है। कोर्ट ने बुधवार को जिस केस में बीजेपी विधायक की सजा को बहाल किया वह 12 मई 2013 का मामला है। जब बरोरा थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी की लिखित शिकायत पर कतरास थाने में मामला दर्ज हुआ थी।
आरोप था कि बरोरा पुलिस जब किसी मामले में वारंटी राजेश गुप्ता को पकड़ने उसके घर पहुंची थी तो बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने अपने कुछ समर्थकों के साथ हंगामा किया था। वो वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा ले गए थे। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई थी।